जयपुर /// प्रदेश में इस वक्त शादियों का दौर जारी है जिसके चलते कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने अब और सख्ती बढ़ा दी है। शादी-समारोह में 100 व्यक्ति की लिमिट लगाने के बाद अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिससे मैरिज गार्डन संचालकों की मुश्कीलें बढ़ गई है।
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सरकार ने अब मैरिज गार्डन में यदि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की तो उस विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आज इस संदर्भ में आदेश जारी किए है। अभी तक 100 से ज्यादा व्यक्ति बुलाने की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक पर 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान हैं।
100 व्यक्ति के आते ही बंद करना होगा गेट
आदेशों में विभाग ने 100 व्यक्तियों की पाबंदी की गाइडलाइन की भी सख्ती से पालना करने के लिए कहा है। इसके तहत विवाह स्थल मालिक या संचालक को अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करनी होगी। 100 व्यक्ति के आते ही संचालक को मैरिज गार्डन का गेट बंद करना होगा, ताकि 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके।
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