प्रदेश की अशोक गहलोत राज्य सरकार द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 की धारा 4 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज से राज्य सरकार द्वारा राज्य में NABL मान्यता प्राप्त (Accreditated) एवं आईसीएमआर से कोविङ-19 जांच हेतु अनुमोदित निजी जांच प्रयोगशालाओं में कोविङ-19 की आरटी-पीसीआर जांच की अधिकतम दर 800/-- रूपए (जीएसटी/सभी कर सहित) निर्धारित करी गयी है ।
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विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.06.2020 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी कोविड-19 की आरटी-पीसीआर जांच की उक्त निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
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