बिना बताए शादी करने पर 5000 और 100 से अधिक लोगों के आने पर लगेगा 25 हजार जुर्माना

जयपुर. कोरोना वायरस  संक्रमण के खिलाफ अशोक गहलोत सरकार अब पुरे एक्शन में नज़र आ रही है. राजस्थान में अब बिना सूचना दिए विवाह करने पर आयोजनकर्ता पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही विवाह समारोह  में 100 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर सरकार ने जुर्माना राशि 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दी है.


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सरकार अब शिकायत मिलने पर विवाह समारोह की वीडियोग्राफी भी करवाएगी. इस संबंध में राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 में रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है. आपको बता दें कि राजस्थान में शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में सरकार का प्रयास है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कठोर प्रावधान किया जाए.



विवाह समारोह की होगी वीडियोग्राफी
गहलोत सरकार विवाह समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए इसकी वीडियोग्राफी कराएगी. प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित आठ जिलों में रात्रि कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) लागू करने के बाद अब सरकार ने यह अहम निर्णय लिया है. विवाह समारोह पर नजर रखने के लिए वीडियोग्राफी कराने के पीछे सरकार की मंशा यह है कि इसमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल ना हों. ताकि बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल सके. राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में 100 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं.


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